Money laundering case: सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत, पांच हफ्ते के लिए बढ़ी अंतरिम जमानत

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Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। rn

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अंतरिम जमानत की अवधि पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दीrn

बता दें कि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। राजू ने कहा कि जांच एजेंसी चाहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या किसी अन्य अस्पताल द्वारा जैन के स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो। rn

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जिसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की। शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।rn

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तो वहीं जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। rn

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ये है पूरा मामलाrn

आपको बता दें कि ED ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज की गई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के बाद उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। rn

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