Haryana news, Punjab Haryana High court: हरियाणा में पानीपत के एसपी (SP) और हरियाणा के DGP को हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि मामला पानीपत की CIA-2 यूनिट में नाबालिग को थर्ड डिग्री देने से जुड़ा है. दरअसल पहले ही इस मामले में CIA-2 के पुलिस प्रभारी SI सौरभ, मुंशी प्रवीण और SI जयवीर को सस्पेंड कर दिया है. इसके अलावा, CIA के संतरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर को नौकरी से हटा दिया.
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नोटिस में क्या पूछा गया?
आपको बता दें कि मामले को लेकर हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने पानीपत सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है. तो वहीं हाईकोर्ट ने पानीपत SP अजीत सिंह शेखावत को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई तक जवाब मांगा है. इसके साथ ही नोटिस में पूछा गया है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए? तो वहीं DGP शत्रुजीत कपूर को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.
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जानें पूरा मामला क्या है?
आपको बता दें कि पानीपत के इसराना थाने में 7 जुलाई 2022 को धारा 148, 148, 323, 506, 454, 380 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया, तो वहीं मामले में CIA-2 ने 2 अगस्त 2022 को 15 साल के एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इतना ही नहीं अनाज मंडी स्थित CIA-2 थाने में उसे थर्ड डिग्री दी गई. जिसके बाद मामले में उसके परिवार ने HC में याचिका डाली. जिसके बाद मामले में सेशन जज थाने की असल में जांच करने पहुंचे थे. लेकिन वहां पर उस समय उनके लिए 7 से 8 मिनट तक गेट ही नहीं खोला गया. इसके अलावा पानीपत सेशन जज ने HC में दी रिपोर्ट में कई बड़ी खामियों का जिक्र किया है.
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