हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, ACB में रिटायर्ड अफसरों को लगाने का मामला, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया 24 घंटे में रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए 24 घंटे में रिकॉर्ड जब्त के आदेश का जारी किया है। आपको बता दें कि मामला हरियाणा में रिटायर्ड अफसरों को SP-DSP लगाने का है। आपको बता दें कि हरियाणा में रिटायर्ड अफसरों को SP-DSP बनाए जाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB में हुई इन नियुक्ति के मामले में इससे संबंधित सभी रिकार्ड जब्त करने का आदेश दिया है।
जानें क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि साल 2022 में 4 अप्रैल और 21 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के रिटायर्ड ऑफिसर्स शेषन बालासुब्रमण्यम् और रामास्वामी पार्थसारथी को SP ( ACB ) और DSP ( ACB ) फरीदाबाद के पद पर दोबारा नियुक्ति दे दी। तो वहीं इस केस में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है- अभी एसीबी में नियुक्ति की है, कल को रिटायर्ड लोगों को पुलिस महानिदेशक (DGP) लगाने लगोगे।
24 घंटे में रिकॉर्ड जब्त के आदेश
तो वहीं हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार विवादास्पद IRS अधिकारी और पूर्व अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त धीरज गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए है। उन्होंने हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद करने की मांग की है, जिसके तहत CBI के रिटायर्ड ऑफिसर्स को एंटी करप्शन ब्यूरो में नियुक्त किया गया था।