Haryana News, Congress MLA, Punjab Haryana High Court, Anticipatory Bail, Dharam Singh Chhokar: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, यहां कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं.
जानें क्या है मामला

आपको बता दें कि साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण छौक्कर परिवार के पास था, तो वहीं SAFPL ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती समूह आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की थी. 1,500 फ्लैटों के लिए लाइसेंस दिया गया था, SAFPL ने बुकिंग शुरू की और 1,500 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए.
पहले ED कर चुकी है रेड
आपको बता दें कि 10 महीने पहले समालखा से विधायक छौक्कर के पानीपत और गुरुग्राम DLF फेस वन स्थित घर पर ED की टीम चार गाड़ियों में पहुंची थी. तो वहीं माहिरा होम्स के नाम से कंपनी के मालिकाना हक भी धर्म सिंह छौक्कर का है. और यहीं कारण है कि पिछले काफी समय से जिन लोगों ने माहिरा होम्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं. इसी के चलते लगातार वह इसका विरोध भी कर रहे हैं. मामले में गुरुग्राम पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था.
बेटे की हो चुकी गिरफ्तारी
आपको बता दें क प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने पहले हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है. तो वहीं ED ने यह गिरफ्तारी उत्तराखंड के हरिद्वार से की थी. ईडी अधिकारियों के मुताबिक सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत हिरासत में लिया गया. विधायक धर्म सिंह छौक्कर उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं.